मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
हेडलाइंस
- अतिथि व्याख्याता नीति-2026 में कई महत्वपूर्ण संशोधन को कार्योत्तर मंजूरी
- समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता का प्रावधान
- पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 को कैबिनेट की मंजूरी
- तृतीय श्रेणी के कुछ पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान
- ‘हनुमान अंश’ फिल्म को कर मुक्त करने के आदेश का अनुमोदन
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शिक्षा, सिनेमा और पूर्व अग्निवीरों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में शासकीय महाविद्यालयों की अतिथि व्याख्याता नीति में किए गए संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पूर्व अग्निवीर सैनिकों की भर्ती से संबंधित नियम-2026 को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
अतिथि व्याख्याता नीति में बदलाव
मंत्रिपरिषद ने प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया। संशोधित व्यवस्था के तहत मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है।
अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में किसी एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम पांच माह अध्यापन कार्य पूरा करने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के लिए पांच अंक दिए जाएंगे। इससे राजकीय विश्वविद्यालयों में अध्यापन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को भी चयन प्रक्रिया में अनुभव का लाभ मिल सकेगा।
विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके पूर्व कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाएगा। इसके अलावा मानदेय व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कालखंड आधारित व्यवस्था के स्थान पर कार्य-दिवस के आधार पर मानदेय देने की व्यवस्था लागू की जाएगी।
नई व्यवस्था में अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि तथा आकस्मिक अवकाश से संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है। इससे अतिथि शैक्षणिक अमले से जुड़े सेवा संबंधी प्रावधानों को अधिक स्पष्ट रूप से लागू करने का आधार तैयार होगा।
‘हनुमान अंश’ फिल्म को कर मुक्त करने के आदेश का अनुमोदन
मंत्रिपरिषद ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को कर मुक्त किए जाने से संबंधित आदेश का भी अनुमोदन किया। मुख्यमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2026 को फिल्म को कर मुक्त किए जाने की घोषणा के बाद वाणिज्यिक कर विभाग की ओर से जारी आदेश का कैबिनेट ने अनुसमर्थन किया है।
इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन के लिए दर्शकों से लिए जाने वाले प्रवेश शुल्क पर देय राज्य माल एवं सेवा कर के समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को की जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य में फिल्म के प्रदर्शन से संबंधित कर व्यवस्था को सरकार के पूर्व निर्णय के अनुरूप लागू करना है।
पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियम-2026 मंजूर
बैठक में पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को भी मंजूरी दी गई। राज्य में पूर्व अग्निवीरों को सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले किया जा चुका है।
इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। नए भर्ती नियमों में पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति, सेवा शर्तों, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इन प्रावधानों को लागू करने का रास्ता स्पष्ट हो गया है।
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