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रायपुर में 5 दिन नहीं मिलेगा मांस-मटन, नगर निगम ने जारी किया आदेश…

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गणेश चतुर्थी, पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह रोक दुकानों के साथ होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी लागू होगी।

रायपुर: गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों के मद्देनजर रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। नगर निगम के अनुसार, प्रतिबंध अलग-अलग पर्वों के निर्धारित दिनों में लागू रहेगा। इस दौरान मांस-मटन की दुकानों को बंद रखना होगा और होटल व अन्य प्रतिष्ठानों में भी इसकी बिक्री नहीं की जा सकेगी।

नगर निगम के आदेश के मुताबिक 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी, 15 सितंबर को पर्युषण पर्व के अंतिम दिवस, 22 सितंबर को डोल ग्यारस, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तथा 26 सितंबर को पर्युषण पर्व के संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा दिवस के अवसर पर मांस-मटन की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी। यानी सितंबर में इन पांच निर्धारित दिनों पर रायपुर में नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी।

होटल और अन्य प्रतिष्ठान भी दायरे में

नगर निगम का यह आदेश केवल मांस-मटन की दुकानों तक सीमित नहीं है। प्रतिबंधित दिनों में होटल और अन्य ऐसे प्रतिष्ठान भी मांस-मटन बेच नहीं सकेंगे, जहां इसकी बिक्री की जाती है। निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और मौके पर मांस-मटन जब्त किया जा सकता है।

नगर निगम की टीमें प्रतिबंधित दिनों में दुकानों, होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों की निगरानी करेंगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर जारी इस आदेश के बाद संबंधित कारोबारियों को निर्धारित तिथियों पर बिक्री पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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