रायपुर, छत्तीसगढ़
राजधानी में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आदतन बदमाश के खिलाफ कमिश्नरेट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के आदेश पर हेमंत साहू को रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 6 जिलों की राजस्व सीमाओं से दो महीने के लिए निष्कासित कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 से नकबजनी, चोरी, मारपीट, आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत आधा दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं।
हेड लाइंस
आदतन अपराधी हेमंत साहू के खिलाफ रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई
रायपुर समेत 6 जिलों की सीमा से दो महीने के लिए किया गया निष्कासित
नकबजनी, चोरी, मारपीट, आबकारी और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज
बार-बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधरा आरोपी
पुलिस कमिश्नर ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किया जिला बदर आदेश
वर्ष 2016 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त:
पुलिस के अनुसार हेमंत साहू, पिता लेखराम साहू, निवासी फुलवारी चौक रावांभाठा, थाना खमतराई, लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ खमतराई थाने में नकबजनी, चोरी, मारपीट सहित आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत आधा दर्जन से अधिक प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की, लेकिन उसके व्यवहार में अपेक्षित सुधार नहीं आया।
डीसीपी के प्रतिवेदन पर हुई कार्रवाई:
आरोपी की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए पुलिस उपायुक्त उत्तर क्षेत्र की ओर से जिला बदर की कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड, साक्ष्यों और पुलिस प्रतिवेदन का परीक्षण करने के बाद पुलिस कमिश्नर रायपुर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत जिला बदर का आदेश जारी किया।
इन 6 जिलों में प्रवेश पर रोक:
आदेश के तहत हेमंत साहू को दो माह की अवधि के लिए रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा आदतन अपराधियों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
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