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जमानत याचिकाओं पर दो महीने में फैसले की कोशिश करेगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट…

नियमों में संशोधन कर जारी की गई अधिसूचना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप त्वरित सुनवाई और निपटारे पर जोर |

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत याचिकाओं के त्वरित निपटारे की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब जमानत याचिकाओं पर पहली सुनवाई की तारीख से अधिकतम दो महीने के भीतर फैसला करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट नियम, 2007 के नियम 120 के उप-नियम (3) में संशोधन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए किया गया यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के अनुरूप व्यवस्था की गई है, जिनमें देश की अदालतों में जमानत आवेदनों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। सामान्य जमानत याचिकाओं पर पहली बार अदालत के सामने पेश किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर निर्णय करने का प्रयास किया जाएगा, जबकि अग्रिम जमानत आवेदनों के लिए छह सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जमानत से जुड़े मामलों में अनावश्यक देरी कम करना और विचाराधीन आरोपियों को समय पर न्यायिक राहत उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को गति देना है।

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। सात साल से कम सजा वाले मामलों में पुलिस अधिकारियों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। यदि आरोपी जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, तो केवल चार्जशीट दाखिल करने या अदालत में पेशी के समय उसे अनावश्यक रूप से गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। साथ ही, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से मनमाने तरीके से भेजे गए नोटिस हर परिस्थिति में वैध नहीं माने जा सकते। इन निर्देशों के जरिए गिरफ्तारी को अंतिम विकल्प बनाने और नागरिकों के कानूनी अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया है।

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