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छत्तीसगढ़ में 12 महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त, विभाग ने जारी किया आदेश…

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर हुई विभागीय कार्रवाई, स्थायी पद उपलब्ध होने पर होगा स्थायीकरण |

रायपुर। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में पदस्थ 12 पर्यवेक्षकों की विभागीय परिवीक्षा अवधि समाप्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई विभागीय प्रक्रिया पूरी होने और समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर आगे बढ़ी इस प्रक्रिया के तहत विभागीय समिति की 12 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद 22 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया।

परिवीक्षा अवधि समाप्त किए गए पर्यवेक्षकों में श्रीमती माया यादव, सुश्री अनुका चन्द्रवंशी, सुश्री धनेश्वरी नाग, श्रीमती रितु देवांगन, श्रीमती रजनी भौमना, श्रीमती संध्या साहू, श्रीमती डिम्पल साहू, श्रीमती तृप्ति शर्मा, श्रीमती अंजू सिंह, सुश्री अम्बा पटेल, सुश्री गुंजा ध्रुव और श्रीमती कंचन माहेश्वरी शामिल हैं। ये पर्यवेक्षक बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बालोद, दुर्ग और रायपुर जिलों में पदस्थ हैं। विभाग के अनुसार, श्रीमती तृप्ति शर्मा के मामले में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि को आधार बनाकर परिवीक्षा अवधि समाप्त करने की कार्रवाई की गई है।

विभाग ने यह आदेश छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 8(6) के तहत जारी किया है। हालांकि, स्थायी पद उपलब्ध नहीं होने के कारण फिलहाल संबंधित पर्यवेक्षकों के स्थायीकरण का आदेश जारी नहीं किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि पद उपलब्ध होने पर नियमानुसार स्थायीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश से संबंधित पर्यवेक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने की विभागीय प्रक्रिया पूरी हो गई है, जबकि स्थायीकरण के लिए पद की उपलब्धता आवश्यक होगी।

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