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महासमुंद में 560 किलो गांजा जब्त, महाराष्ट्र के दो आरोपी गिरफ्तार; 2.95 करोड़ की संपत्ति पकड़ी…

एनएच-53 के रेहटीखोल चेकपोस्ट पर पुलिस की कार्रवाई, कैरेट के नीचे 16 बोरियों में छिपाकर ले जा रहे थे गांजा; ओडिशा से महाराष्ट्र जा रही थी खेप
हेडलाइंस

महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर रेहटीखोल चेकपोस्ट के पास नाकेबंदी के दौरान एक वाहन से 560 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार, जब्त गांजे की कीमत करीब 2 करोड़ 80 लाख रुपये है। मामले में महाराष्ट्र के जलगांव जिले के दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई

पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र पंजीयन वाला एक आइशर माजदा वाहन ओडिशा से गांजा लेकर छत्तीसगढ़ के रास्ते महाराष्ट्र की ओर जा रहा है। सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने रेहटीखोल के पास नाकेबंदी की। संदिग्ध वाहन को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें रखे कैरेट के नीचे छिपाई गई बोरियां मिलीं।

16 बोरियों में छिपाया था गांजा

पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में बोरियों की जांच और वजन कराया। कुल 16 बोरियों से 560 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। प्रत्येक बोरी में लगभग 35 किलोग्राम गांजा रखा गया था। पुलिस के मुताबिक, तस्करी में शामिल लोगों ने गांजे को कैरेट के नीचे छिपाया था, ताकि सामान्य जांच के दौरान उस पर आसानी से नजर न पड़े।

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय रविन्द्र पवार, उम्र 30 वर्ष, और स्वराज महाजन, उम्र 25 वर्ष, निवासी जिला जलगांव, महाराष्ट्र के रूप में बताई है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने गांजा ओडिशा के बरहमपुर क्षेत्र से लोड कर महाराष्ट्र ले जाने की बात कही। पुलिस अब तस्करी के नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों के संबंध में जांच कर रही है।

वाहन और मोबाइल सहित 2.95 करोड़ रुपये की जब्ती

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक के अनुसार, गांजे के अलावा तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा आइशर माजदा प्रो 3015 वाहन और दो मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। वाहन की कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई गई है। पुलिस के मुताबिक, गांजा, वाहन और मोबाइल फोन सहित कुल जब्त संपत्ति का मूल्य 2 करोड़ 95 लाख 8 हजार रुपये है।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज

इस मामले में सिंघोड़ा थाने में अपराध क्रमांक 120/2026 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 20(बी)(II)(सी) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस तस्करी से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

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