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बिलासपुर में 11 दुकानों पर निगम की बड़ी कार्रवाई, 13 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त और 11 हजार का जुर्माना…

व्यापार विहार और पुराने बस स्टैंड में जांच के दौरान सामने आया मामला, दुकानदारों को दोबारा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी
हेडलाइंस

बिलासपुर। शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम की स्वच्छता टीम ने व्यापार विहार और पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में दुकानों की जांच की। इस दौरान 11 दुकानों में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग और भंडारण पाए जाने पर कार्रवाई की गई। टीम ने मौके से कुल 13 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया और संबंधित सभी 11 दुकानदारों पर कुल 11 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

इन दुकानदारों पर हुई कार्रवाई

पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में सतीश जायसवाल, जितेंद्र छाबड़ा और मिली छाबड़ा के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं व्यापार विहार क्षेत्र में सूरज, बलराम, दिनेश, महेश, सौरभ मिश्रा, नरेश मंगवानी, ललित और प्रतीक के खिलाफ निगम की टीम ने कार्रवाई की।

नगर निगम ने कार्रवाई के दौरान दुकानदारों को प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, बिक्री या भंडारण नहीं करने की हिदायत दी। निगम की ओर से स्पष्ट किया गया कि दोबारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल या बिक्री करते पाए जाने पर पहले की तुलना में अधिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर निगम की सख्ती

नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के साथ लोगों की सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने व्यापारियों और आम लोगों से प्लास्टिक की जगह कपड़े, जूट अथवा अन्य पर्यावरण अनुकूल थैलों का उपयोग करने की अपील की है।

निगम प्रशासन के अनुसार शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा। प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने, बेचने या उसका भंडारण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे दुकानदारों और ग्राहकों के बीच प्रतिबंधित प्लास्टिक के विकल्पों को अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

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