Site icon स्वतंत्र छत्तीसगढ़

चलती ट्रेन में इंसानियत शर्मसार: मोबाइल चोरी के शक में युवक को लात मारकर नीचे गिराया, वीडियो वायरल होते ही आरोपी गिरफ्तार…

छत्तीसगढ़ | रायपुर

आजाद हिंद एक्सप्रेस में मोबाइल चोरी के संदेह में युवक के साथ हुई हैरान करने वाली घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जीआरपी और आरपीएफ ने आरोपी यात्री को गिरफ्तार कर लिया है। घायल युवक की तलाश जारी है।

हेड लाइंस

• चलती ट्रेन से युवक को लात मारकर गिराने का वीडियो वायरल

• मोबाइल चोरी के शक में यात्रियों ने युवक को घेरा

• जीआरपी और आरपीएफ ने आरोपी यात्री को किया गिरफ्तार

• घायल युवक अब तक लापता, पुलिस कर रही तलाश

रायपुर आजाद हिंद एक्सप्रेस में इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। 14 जुलाई को उरकुरा और मांढ़र रेलवे स्टेशन के बीच मोबाइल चोरी के संदेह में एक युवक को यात्रियों ने पकड़ने का प्रयास किया। जान बचाने के लिए युवक चलती ट्रेन के दरवाजे के बाहर पायदान से लटक गया, लेकिन इसी दौरान एक यात्री ने उसे लगातार लात मारकर नीचे गिरा दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और शासकीय रेल पुलिस (GRP) ने तत्काल कार्रवाई की।

मोबाइल चोरी के शक में हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, रायपुर की ओर आ रही आजाद हिंद एक्सप्रेस में एक युवक पर मोबाइल चोरी का आरोप लगाया गया। यात्रियों से बचने के प्रयास में वह ट्रेन के दरवाजे के बाहर पायदान से लटक गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दरवाजे पर खड़े एक यात्री ने पहले उसे हटाने की कोशिश की और बाद में उसके सिर व शरीर पर कई बार लात मारी। लगातार हमले के कारण युवक का हाथ छूट गया और वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई

घटना का पूरा वीडियो दूसरे कोच में सफर कर रहे एक यात्री ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। जांच के दौरान आरोपी यात्री की पहचान आर. सुरेश कुमार के रूप में हुई, जिसे जीआरपी और आरपीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है।

घायल युवक की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, ट्रेन से गिरा युवक अब तक नहीं मिला है। उसकी तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि युवक के मिलने और उसका बयान दर्ज होने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 115(2) और 117(3) के तहत मामला दर्ज किया है। वायरल वीडियो को भी जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच कर रही है।

ख़बरें और भी…

Exit mobile version