RAIPUR / CHHATYISGARH
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत बदले नियम, सभी स्कूलों में लागू होगी नई व्यवस्था
हाइलाइट्स
कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित
01 अप्रैल की स्थिति में तय होगी बच्चों की उम्र
सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर नियम लागू
आयु सीमा में 3 महीने तक की विशेष छूट
रायपुर। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। यह निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 और केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
01 अप्रैल के आधार पर तय होगी आयु सीमा
नई व्यवस्था के तहत संबंधित शैक्षणिक सत्र के 01 अप्रैल को बच्चे की आयु के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा। फाउंडेशनल स्टेज को मजबूत करने और प्रवेश प्रक्रिया में एकरूपता लाने के उद्देश्य से यह नियम लागू किया गया है। अलग-अलग कक्षाओं के लिए आयु सीमा भी स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दी गई है।
विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित आयु मानक
निर्देशों के अनुसार नर्सरी (बालवाटिका-1) के लिए आयु 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। केजी-1 (बालवाटिका-2) के लिए 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम, केजी-2 (बालवाटिका-3) के लिए 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम तथा कक्षा पहली में प्रवेश के लिए 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम आयु निर्धारित की गई है।
आयु सीमा में 3 महीने तक की विशेष छूट
अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आयु सीमा में आंशिक छूट भी प्रदान की है। यदि कोई बच्चा 01 अप्रैल तक निर्धारित आयु पूरी नहीं कर पाता, लेकिन 01 जुलाई तक उसकी आयु पूर्ण हो जाती है, तो उसे अधिकतम 3 महीने की छूट देते हुए संबंधित कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।
सभी स्कूलों और आरटीई सीटों पर लागू होगा नियम
यह नई व्यवस्था राज्य के सभी शासकीय, अशासकीय और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में समान रूप से लागू होगी। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में आरक्षित 25 प्रतिशत सीटों पर होने वाले प्रवेशों में भी इस नियम का पालन अनिवार्य होगा।
कुछ छात्रों को मिलेगी विशेष छूट
विभागीय निर्देशों के अनुसार, जो छात्र किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय की पूर्व-प्राथमिक कक्षा से प्रोन्नत होकर सीधे कक्षा पहली में प्रवेश लेते हैं, उन पर यह नई आयु सीमा लागू नहीं होगी। ऐसे मामलों में विद्यार्थियों के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र, अंकसूची या स्कोर कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।
कड़ाई से पालन और व्यापक प्रचार के निर्देश
स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और स्कूल प्रबंधन के माध्यम से इन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही अभिभावकों को जागरूक करने के लिए इन प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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