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नगरीय प्रशासन विभाग का बड़ा फैसला, 18 अधिकारियों के तबादले; 7 दिन में जॉइनिंग नहीं तो रुकेगा वेतन…

हेडलाइंस

रायपुर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रविवार को प्रदेशभर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए विभिन्न नगर निगम, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में पदस्थ 18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी स्थानांतरित अधिकारियों को सात दिनों के भीतर अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस निर्णय को नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी तथा सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रायपुर से दंतेवाड़ा भेजे गए जोन आयुक्त

जारी आदेश के अनुसार रायपुर नगर निगम में जोन आयुक्त के रूप में पदस्थ अरुण कुमार ध्रुव को मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाकर दंतेवाड़ा पदस्थ किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा में कार्यरत वी.के.एस. पलदास को नगर पंचायत भोपालपटनम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग ने विभिन्न निकायों में प्रशासनिक अनुभव और आवश्यकता के आधार पर अधिकारियों की नई पदस्थापना तय की है।

कई नगरीय निकायों में बदले गए मुख्य नगर पालिका अधिकारी

तबादला सूची में कवर्धा, धमधा, दीपका, गौरेला, चांपा, आरंग, कोंडागांव और दंतेवाड़ा सहित कई नगरीय निकाय शामिल हैं। रोहित कुमार साहू को कवर्धा से धमधा स्थानांतरित किया गया है, जबकि राजेश गुप्ता को दीपका से गौरेला भेजा गया है। इसी तरह सचिन गुप्ता को बेरला से कोंडागांव तथा शीतल चंद्रवंशी को आरंग से चांपा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन तबादलों से संबंधित निकायों में प्रशासनिक कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

अंबिकापुर, जामुल और बलौदाबाजार में भी हुआ बदलाव

विभागीय आदेश के तहत अंबिकापुर, जामुल, धर्मजयगढ़, बड़ी करेली, बेरला, केशकाल और बलौदाबाजार सहित अन्य नगरीय निकायों में पदस्थ अधिकारियों के भी स्थानांतरण किए गए हैं। कुछ अधिकारियों को उनके मूल पदों पर वापस भेजा गया है, जबकि कई अधिकारियों को प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इससे विभिन्न नगरीय निकायों में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।

समय पर जॉइनिंग नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्तमान पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर सात दिनों के भीतर नई जगह कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। यदि कोई अधिकारी निर्धारित समय सीमा में जॉइनिंग नहीं करता है तो उसे पुराने पदस्थापना स्थल से वेतन देय नहीं होगा। साथ ही यदि नियमों के विपरीत वेतन आहरित किया जाता है तो संबंधित नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में कदम

विभाग का मानना है कि समय-समय पर किए जाने वाले ऐसे प्रशासनिक फेरबदल से नगरीय निकायों में कार्यकुशलता बढ़ती है और विकास कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी आती है। उप सचिव द्वारा जारी इस आदेश को प्रदेश के नगरीय प्रशासन तंत्र को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

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