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नई आबकारी नीति लागू: होली पर खुलेंगी शराब दुकानें, छत्तीसगढ़ में ड्राई डे घटकर चार दिन…

रायपुर / छत्तीसगढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ में इस बार होली के अवसर पर शराब प्रेमियों को राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत पहले से निर्धारित सात ड्राई डे में से तीन दिनों को समाप्त कर दिया है। इन दिनों में होली, मुहर्रम और 30 जनवरी (महात्मा गांधी निर्वाण दिवस) शामिल थे। अब इन तिथियों पर राज्य में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। वर्ष 2026-27 के लिए केवल चार दिन ड्राई डे घोषित किए गए हैं, जिनमें 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) और 18 दिसंबर (गुरु घासी दास जयंती) शामिल हैं।

नई नीति के अनुसार इस बार होली पर प्रदेशभर की शराब दुकानें सामान्य दिनों की तरह खुली रहेंगी। पहले होली सहित कुल सात शुष्क दिवस पर शराब दुकानों को पूर्णतः बंद रखा जाता था और त्योहारी अवसरों पर पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान भी चलाया जाता था। हालांकि अब राज्य सरकार के निर्णय के बाद इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है। साथ ही जिला कलेक्टरों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार शराब दुकानों के संचालन पर निर्णय लेने का अधिकार भी दिया गया है।

गौरतलब है कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने के मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली थी। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर इसे महात्मा गांधी के सिद्धांतों के विपरीत बताया था। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ऐसे पावन दिवस पर शराब बिक्री की अनुमति जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है। फिलहाल नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद राज्य में ड्राई डे की संख्या घटाकर चार कर दी गई है, जिससे आगामी त्योहारी सीजन में शराब दुकानों के संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

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