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हाईकोर्ट से सौम्या चौरसिया को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज…

हाइलाइट बॉक्स

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को राहत नहीं, शराब घोटाला मामले में ED की गिरफ्तारी के बाद EOW की कार्रवाई का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की, EOW गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी

अग्रिम जमानत खारिज, EOW गिरफ्तारी की आशंका

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के बाद अब आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए सौम्या ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत से उन्हें राहत नहीं मिली। इस आदेश के बाद EOW की कार्रवाई का रास्ता लगभग साफ माना जा रहा है।

वकील का तर्क, राजनीतिक साजिश का आरोप

सुनवाई के दौरान सौम्या चौरसिया के अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने दलील दी कि यह मामला राजनीतिक षडयंत्र से प्रेरित है और उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा है। वकील का कहना था कि ढाई साल पुराने इस प्रकरण में सौम्या की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है, इसके बावजूद एजेंसियां उन्हें परेशान कर रही हैं। हालांकि, कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया।

क्या है छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच फिलहाल ED और EOW कर रही हैं। ED ने ACB में दर्ज कराई गई FIR में 3200 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का दावा किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार, तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के कथित सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया। जांच में सामने आया है कि घोटाले को A, B और C कैटेगरी में बांटकर डिस्टलरी संचालकों से कमीशन वसूला गया, नकली होलोग्राम वाली शराब सरकारी दुकानों से बेची गई और सप्लाई एरिया में हेरफेर कर अवैध धन उगाही की गई। EOW के अनुसार, सिर्फ तीन वित्तीय वर्षों में देशी शराब सप्लाई के नाम पर सिंडिकेट को 52 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध राशि मिली।

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