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रायपुर में 18 और 19 दिसंबर को मांस-मटन बिक्री पर पूरी तरह रोक, महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम सख्त…

पावन जयंती अवसर पर लिया गया निर्णय

रायपुर। नगर पालिक निगम रायपुर ने गुरू घासीदास जयंती (18 दिसंबर 2025) और संत तारण तरण जयंती (19 दिसंबर 2025) के अवसर पर शहर में मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर और छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में लिया गया है। इन दोनों पावन अवसरों पर निगम क्षेत्र के सभी पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रहेंगी।

स्वास्थ्य विभाग को सख्त निगरानी के निर्देश

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार, निगम क्षेत्र के सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखेंगे, ताकि प्रतिबंध का व्यवहारिक रूप से पालन सुनिश्चित हो सके। निगम अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी मांस-मटन की अवैध बिक्री न हो और किसी भी तरह की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

होटलों पर भी रहेगी नजर, उल्लंघन पर कार्रवाई तय

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम की टीमें इन दोनों दिनों में होटलों और भोजनालयों पर भी विशेष नजर रखेंगी। यदि किसी होटल या दुकान में मांस-मटन का विक्रय या परोसने की पुष्टि होती है, तो संबंधित सामग्री की जप्ती के साथ संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे इन पावन अवसरों की गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें।

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