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मुक्तिधामों की बदहाली पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिए निर्देश…

बिलासपुर : 30 सितम्बर 2025

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा रविवार को बिल्हा ब्लॉक के ग्राम रहंगी स्थित मुक्तिधाम पहुंचे, जहां अव्यवस्था और गंदगी देखकर वे हैरान रह गए। अंत्येष्टि में शामिल होने पहुंचे चीफ जस्टिस ने जनहित याचिका मानकर दशहरा अवकाश के बीच ही सुनवाई की और कहा कि “मृत्यु के बाद सम्मानजनक विदाई हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है।”

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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर और ग्राम पंचायत को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि मुक्तिधामों में सफाई, पानी-बिजली, शेड, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, डस्टबिन और केयरटेकर की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही इलेक्ट्रिक शवदाह गृह, राख विसर्जन क्षेत्र और परिजनों के लिए शेल्टर की व्यवस्था भी हो।

राज्य सरकार को सभी मुक्तिधामों के लिए गाइडलाइन बनाने, फंड आवंटित करने और कमेटी गठित कर निगरानी करने का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी।

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