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छत्तीसगढ़ में पांच डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक…

रायपुर : 24 सितम्बर 2025

छत्तीसगढ़ सरकार ने अब पांच डिसमिल (लगभग 2200 वर्गफीट) से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही यह छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2025 लागू हो गया है।

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सरकार के अनुसार, नए नियम से अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी। पूर्व में भाजपा सरकार के दौरान यह नियम था, जिसे बाद में कांग्रेस सरकार ने बदल दिया था। बदलाव के कारण बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को छोटे टुकड़ों में काटकर कालोनियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

नियम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा; शहरी क्षेत्रों में पांच डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री व्यावसायिक या आवासीय उपयोग के लिए संभव रहेगी। इसके अलावा, अधिनियम में यह भी तय किया गया है कि सर्वे-रि-सर्वे के बाद अधिसूचित जियो-रेफरेंस नक्शे अब मान्य होंगे, जिससे सीमांकन और बटवारे के विवाद खत्म होंगे।

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