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SEBI Rules: सेबी ने IPO के नियम हुवे नर्म , स्टार्टअप फाउंडर्स को मिलेगी बड़ी राहत…

नई दिल्ली:11 सितम्बर 2025– सेबी (SEBI) ने IPO नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए स्टार्टअप कंपनियों के फाउंडर्स और प्रमोटर्स को बड़ी राहत दी है। अब स्टार्टअप्स के प्रमोटर्स अपने पुराने ESOPs को बनाए रख सकेंगे। इस फैसले से रेजरपे, ग्रो, मीशो जैसे कई स्टार्टअप्स को फायदा मिलने की संभावना है।

नए नियमों के तहत, यदि किसी कर्मचारी या फाउंडर को ESOP, SAR (स्टॉक एप्रीसिएशन राइट्स) या किसी अन्य तरह का बेनिफिट IPO के दस्तावेज दाखिल करने से कम से कम एक साल पहले मिला है, तो वह उसे आगे भी होल्ड कर सकता है। पहले की व्यवस्था में कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले प्रमोटर्स को अपने ESOP छोड़ने पड़ते थे।

मार्केट विशेषज्ञों का कहना है कि सेबी का यह कदम स्टार्टअप्स के लिए शेयर बाजार में उतरने का रास्ता आसान करेगा। साथ ही निवेशकों के विश्वास में भी बढ़ोतरी होगी।

इसके अलावा, सेबी ने इक्विटी और डेरिवेटिव्स सेगमेंट के सेटलमेंट शेड्यूल में भी बदलाव किया है। गणेश चतुर्थी और ईद-ए-मिलाद की वजह से 5 और 8 सितंबर को घोषित सेटलमेंट हॉलिडे के चलते उन दिनों के ट्रेड्स का निपटान आगे खिसकाया गया है। सेबी का कहना है कि इस कदम से मार्केट की स्थिरता बनी रहेगी और निवेशकों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।

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