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शराब घोटाला केस : पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट से राहत नहीं, भेजे गए न्यायिक रिमांड पर…

रायपुर/छत्तीसगढ़ :

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को सोमवार को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी। रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने उन्हें एक दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। चैतन्य बघेल की 14 दिन की न्यायिक रिमांड 18 अगस्त को खत्म हुई थी। इसके बाद सोमवार को ईडी की कस्टोडियल रिमांड भी पूरी हो गई। इस पर ईडी ने कोर्ट से पांच दिनों की नई कस्टोडियल रिमांड की मांग की, लेकिन कोर्ट में कंडोलेंस (शोकसभा) होने की वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और चैतन्य को एक दिन के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। अब ईडी की अर्जी पर मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी।

चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को भिलाई से गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप है कि शराब घोटाले से उन्हें 16.70 करोड़ रुपए की राशि मिली, जिसे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में निवेश कर ब्लैक मनी को व्हाइट दिखाया गया। ईडी का दावा है कि शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर करीब 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई।

बता दें कि मार्च महीने में भी ईडी ने भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की थी। इस दौरान एजेंसी को शराब घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज मिलने का दावा किया गया था। चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई।

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