Site icon स्वतंत्र छत्तीसगढ़

8 साल के बच्चे की कस्टडी मामा के पास ही रहेगी, हाईकोर्ट ने बरकरार रखा फैमिली कोर्ट का फैसला…

बिलासपुर : 13 अगस्त 2025

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कबीरधाम के एक मामले में 8 साल के बच्चे की कस्टडी उसके मामा के पास ही बनाए रखने का आदेश दिया है। मां की मौत के बाद से बच्चा मामा के पास रह रहा था। फैमिली कोर्ट ने गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 के तहत मामा को कस्टडी दी थी, जिसे पिता ने चुनौती दी थी।

यह भी पढ़े :कोरबा-तिरुअनंतपुरम एक्सप्रेस 4 दिन रद्द…

जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की डिवीजन बेंच ने पिता की अपील खारिज करते हुए कहा कि पिता ने पत्नी की मौत के बाद बेटे को अपने पास लाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि वह बचपन से मामा के साथ सुरक्षित वातावरण में रह रहा है। कोर्ट ने माना कि अब अचानक पिता और सौतेली मां के पास भेजना बच्चे के लिए असहज हो सकता है।

हाईकोर्ट ने पिता को मुलाकात का अधिकार देते हुए हर शनिवार-रविवार एक घंटे वीडियो कॉल या फोन पर बात करने, लंबी छुट्टियों में 5-10 दिन साथ रहने और त्योहारों पर मिलने की अनुमति दी है। साथ ही आदेश दिया कि मामा इन मुलाकातों में कोई बाधा नहीं डालेंगे और बच्चे का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगा।

वेबसाईट- www.swatantrachhattisgarh.com व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक: https://chat.whatsapp.com/BbNFAy9gDg1E4s1kHkjJrG  फेसबुक से जुड़ने के लिए लिंक: https://www.facebook.com/profile.php?id=61566212073238 यूट्यूब से जुड़ने के लिए लिंक : https://www.youtube.com/@swatantrachhattisgarh  whatsapp चैनल से जुड़ने के लिए लिंक :https://whatsapp.com/channel/0029VaSGTZ1Lo4hYCjY45G2q  ट्विटर से जुड़ने के लिए लिंक: https://x.com/c35509

Exit mobile version