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हाईकोर्ट सख्त, सड़क पर रील और स्टंट पर मांगा सरकार से जवाब…

बिलासपुर : 08 अगस्त 2025

न्यायधानी में सड़कों पर खतरनाक रील और स्टंट बनाने के मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की खंडपीठ ने तीन अलग-अलग मामलों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से अब तक हुई कार्रवाई और भविष्य में रोकथाम के उपायों पर विस्तृत हलफनामा मांगा है।

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पहला मामला एक रईस युवक द्वारा छह लग्जरी कारों के काफिले, ड्रोन कैमरा और तेज म्यूज़िक के साथ हाईवे पर हंगामा मचाने का है, जिससे जाम की स्थिति बनी। पुलिस ने चालानी कार्रवाई और गाड़ियां जब्त कीं, लेकिन कोर्ट ने केवल 2000 रुपए के जुर्माने को अपर्याप्त माना। दूसरा मामला रिवर व्यू क्षेत्र में चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर युवकों के स्टंट का है, जिसमें चार गिरफ्तारियां हुईं। तीसरे मामले में एक युवक ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त के जन्मदिन पर सड़क पर केक काटा और नाचते हुए रील बनाई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया।

कोर्ट ने कहा, ऐसे कृत्य आम नागरिकों की जान के लिए खतरा हैं और प्रशासन की नरमी चिंताजनक है, खासकर तब जब इसमें पैसे वाले और बिगड़ैल युवक शामिल हों। मुख्य सचिव को सभी मामलों की पुलिस जांच, एफआईआर की स्थिति और अन्य कार्रवाई की पूरी जानकारी हलफनामे में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। संतोषजनक रिपोर्ट न मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अगली सुनवाई सितंबर में होगी।

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