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प्राचार्य पदोन्नति विवाद में हाईकोर्ट का अहम फैसला, शासन के नियम वैध1475 शिक्षकों की पदस्थापना फिलहाल अटकी…

बिलासपुर : 05 अगस्त 2025

। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्राचार्य पदोन्नति विवाद में राज्य शासन के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी नियमों और मापदंडों को वैध ठहराया है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस एके प्रसाद की बेंच ने इस मामले में दायर आधा दर्जन याचिकाएं खारिज कर दीं।

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हालांकि, रिटायर शिक्षक नारायण प्रकाश तिवारी की एक अलग याचिका सिंगल बेंच में लंबित है, जिस पर पिछले पांच दिनों से सुनवाई जारी है। इस याचिका के चलते 1475 शिक्षकों की पदोन्नति के बाद की पदस्थापना प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। गौरतलब है कि डिवीजन बेंच में 9 से 17 जून तक सुनवाई के बाद 17 जून को फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसे 4 अगस्त को जारी किया गया। वहीं, तिवारी की याचिका पर अब अगली सुनवाई मंगलवार 5 अगस्त को होगी।

1 मई को हाईकोर्ट ने शासन की पदोन्नति सूची पर रोक लगा दी थी। अब डिवीजन बेंच से राज्य शासन को राहत मिलने के बाद उम्मीद है कि सिंगल बेंच का फैसला आते ही पदस्थापना प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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