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छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दी मंजूरी…

बिलासपुर: 02 अगस्त 2025

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अशासकीय विद्यालय शुल्क विनियमन अधिनियम, 2020 और उसके नियमों को संवैधानिक करार देते हुए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने साफ कहा कि फीस निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार के पास है, और इसका उद्देश्य केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

मुख्य बातें:

इस फैसले से राज्य के लाखों छात्रों और अभिभावकों को राहत मिलेगी और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी।

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