Site icon स्वतंत्र छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 106 अपंजीकृत रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स चिन्हित, RERA ने भेजे नोटिस…

रायपुर : 01 जुलाई 2025

छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (CG RERA) ने राज्य में ऐसे 106 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक रेरा अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन परियोजनाओं में निर्माण व विक्रय कार्य बिना वैध रजिस्ट्रेशन के किया जा रहा था, जो न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी गंभीर खतरा है।

प्रमोटर्स को भेजे गए नोटिस

CG RERA ने सभी प्रमोटरों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि रेरा कानून का पालन करना हर प्रमोटर की जिम्मेदारी है। प्राधिकरण ने बताया कि पिछले सात वर्षों में 136 मामलों में बिना पंजीकरण कार्य करने पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है।

यह भी पढ़े :श्री नकोडा इस्पात एंड पावर की नई परियोजना हेतु जनसुनवाई संपन्न, ग्रामीणों में मिश्रित प्रतिक्रिया…

कानून के तहत सख्त प्रावधान

रेरा अधिनियम के अनुसार, बिना रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट संचालित करने पर:

इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित निवेश वातावरण देना, और रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता व समयबद्धता सुनिश्चित करना है।

उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की अपील

CG RERA ने नागरिकों से अपील की है कि वे फ्लैट, प्लॉट, विला या किसी भी प्रकार की संपत्ति खरीदने से पहले यह जांच लें कि संबंधित परियोजना रेरा में पंजीकृत है या नहीं। यह जानकारी www.cgrera.cg.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।

जिम्मेदार नागरिक और ईमानदार डेवलपर्स से सहयोग की अपील

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और अनियमित प्रोजेक्ट्स पर नियंत्रण करना है। इसी के साथ सभी नागरिकों और डेवलपर्स से कानून का पालन कर सहयोग देने की अपील की गई है।

घर खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की पुष्टि अवश्य करें – यही संदेश प्राधिकरण ने आम जनता को दिया है।

हमारे whatsapp ग्रुप से जुड़ें;https://chat.whatsapp.com/BbNFAy9gDg1E4s1kHkjJrG हमारे फेसबुक से जुड़ें;https://www.facebook.com/me हमारे यूट्यूब से जुड़ें; https://www.youtube.com/@swatantrachhattisgarh  हमारे व्हात्सप्प चैनल से जुड़ें; https://whatsapp.com/channel/0029VaSGTZ1Lo4hYCjY45G2q हमारे ट्वीटर से जुड़ें; https://x.com/c35509

Exit mobile version