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दिल्ली की अदालत का आदेश: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी FIR…

नई दिल्ली: 13 मार्च 2025 (स्वतंत्र छत्तीसगढ़)

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। यह मामला 2019 में द्वारका में बड़े होर्डिंग लगाने से जुड़ा है। अदालत के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता शिवकुमार सक्सेना ने सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिंग लगाने को लेकर द्वारका थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। जब वहां कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि होली के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

संजय सिंह का भाजपा पर पलटवार:

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अदालत के फैसले को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “अगर अरविंद केजरीवाल गुनहगार हैं, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद प्रवेश वर्मा और मनोज तिवारी भी गुनहगार हैं।”

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि मीडिया ने इस मामले को एकतरफा तरीके से पेश किया। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी, मनोज तिवारी और गुलाब सिंह यादव के खिलाफ भी शिकायत दी थी। लेकिन मीडिया ने भाजपा नेताओं के नाम गायब कर दिए और सिर्फ आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया।

राजनीतिक हलचल तेज

इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि होली के बाद इस मामले में पुलिस क्या कदम उठाती है और यह मुद्दा आगे कितना तूल पकड़ता है।

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